Thursday, March 12, 2026
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गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अवैध रीफिलिंग के खिलाफ और तेज होगी कार्रवाई

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति के साथ नहीं होगा कोई समझौता

जिला कलक्टर लोक बंधु ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई एलपीजी आपूर्ति समीक्षा बैठक

घरेलू गैस के वाणिज्यिक उपयोग करने वालों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई

गैस कंपनियों को भ्रामक सूचनाओं के खंडन एवं प्रमाणिक जानकारी के प्रचार-प्रसार के निर्देश

उपभोक्ताओं की सुविधा एवं सहायता के हेल्पलाइन नंबर जारी

अजमेर: 12 मार्च 2026

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशानुसार जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिला कलक्टर लोक बंधु ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी कक्ष में गुरुवार को जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर लोकबंधु ने स्पष्ट किया कि अजमेर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्ववत निर्बाध रूप से जारी रहेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की चिकित्सीय एवं शैक्षणिक संस्थानों में निर्बाध उपलब्धता बनी रहे। इससे आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो।

जिला कलक्टर ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाहों के आधार पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विपणन कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अपने उपभोक्ताओं तक प्रमाणित सूचना एवं जागरूकता संदेश प्रसारित करें, ताकि आमजन तक सही जानकारी पहुंचे और अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। वर्तमान में गैस एजेंसियों पर बुकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उपभोक्ता द्वारा सिलेंडर प्राप्त करने के पश्चात नियमानुसार 25 दिवस के बाद अगली बुकिंग करवाई जा सकती है। इससे सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।

गैस सिलेंडर उपभोक्ताओ की सुविधाओं एवं सहायता के दृष्टिगत जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल अधिकृत गैस एजेंसियों से ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत होने पर तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें। इससे आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम पर 01452628932 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

बैठक में जिला कलक्टर ने रसद विभाग के अधिकारियों को घरेलू गैस सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग, अवैध रीफिलिंग गतिविधियों तथा कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखते हुए प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस उप अधीक्षक, एसएचओ एवं अन्य अधिकारी लगातार गैस एजेन्सीयों का निरीक्षण करेंगे। इनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

उन्होंने कहा कि जिले में दो जिला स्तर पर विजिलेंस यूनिट बनाई है। इसमें जिला रसद अधिकारी, क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक, प्रवर्तन विभाग के अधिकारी तथा गैस कम्पनियों के बिक्री अधिकारी शामिल होंगे। इस दल के द्वारा लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर संदिग्ध स्थलों की जांच की जाएगी। इसके माध्यम से अवैध गतिविधियों पर निगरानी कर कार्यवाही की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गाे पर टैंकरों में से चोरी की वारदातों पर कठोर कार्यवाही की जाए। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग अन्य गतिविधियों में नहीं किया जाए।

जिला कलक्टर ने कहा कि अजमेर शहर में पहले से ही घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग, अवैध उपयोग तथा भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अभियान के तहत प्रशासन द्वारा नियमित निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इसे और अधिक प्रभावी तरीके से करने के निर्देश दिए गए है। गैस कम्पनियों के अधिकारियों ने अवगत कराया कि पैनिक बुकिंग करवाने से बचा जाना चाहिए। इससे बुकिंग सर्वर के हैंग होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए लेट आवर्स में गैंस बुकिंग करवानी चाहिए। सिलेण्डर उपभोक्ताओं को घर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए ओटीपी आवश्यक है। गुरूवार को भी गैस कम्पनियों एवं बोटलिंग प्लांट के अधिकारियों द्वारा विभिन्न गैस एजेन्सीयों का निरीक्षण किया गया। इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।

जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने भी कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रसोई गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि चालानशुदा अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। गैस एजेंसियों के क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाई जाए। खुफिया जानकारी के आधार पर पाइपलाइन अथवा सिलेंडरों से गैस चोरी जैसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व में रसोई गैस की कालाबाजारी एवं अवैध जमाखोरी करने के कृत्यों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों की निगरानी रखी जाए। ऐसे व्यक्तियों को पाबंद भी किया जाना आवश्यक है। कालाबाजारी रोकने पर पूरा ध्यान केन्द्रीत रखे। अवैध कार्य करने वालो पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ संगठनिक अपराध की सख्त धाराओं के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, वंदना खोरवाल एवं नरेन्द्र कुमार मीणा, जिला रसद अधिकारी प्रथम मोनिका जाखड़, जिला रसद अधिकारी द्वितीय नीरज जैन तथा तीनों प्रमुख गैस कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के समस्त उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक एवं थानाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

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