खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान द्वारा गिव अप अभियान प्रारम्भ किया गया था। इस अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऎसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी तथा अधिकारी हैं। एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो, निजी चौपहिया वाहन धारक, आयकरदाता हो सम्मिलित है। ऎसे व्यक्तियों को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है।
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उल्लेखनीय है कि अजमेर में अब तक कुल 3040 परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। इनमें से जिला रसद अधिकारी प्रथम क्षेत्राधिकार के 1422 तथा द्वितीय के 1618 परिवार शामिल है। अब तक 143 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए है। जिला रसद अधिकारी प्रथम रतन कौर द्वारा 63 तथा द्वितीय नीरज कुमार जैन द्वारा 80 व्यक्तियों को निष्कासन श्रेणी में होते हुए भी गिव अप अभियान के दौरान नाम नहीं हटाने के लिए नोटिस जारी हुए।
जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि पूर्व में अभियान की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी परन्तु वर्तमान में विभाग द्वारा इस अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाया जाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नामा खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम इस आवेदन कर इस अभियान के तहत हटवाए। अन्यथा ऎसे लाभार्थी जो कि सक्षम होते हुए भी गिव अप अभियान के तहत नाम हटवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे है। उनके विरूद्ध विभाग द्वारा कडी कार्यवाही की जाएगी एवं बाजार दर के अनुसार अब तक लिए गए खाद्यान्न की वसूली की जाएगी।