गौरतलब हैं कि टाटा पावर के क्षेत्र के ऐसे उपभोक्ता जिनके विद्युत कनेक्शन बिजली के बिल की राशि बकाया होने के कारण काट दिए गए हैं वो इस पहल का लाभ उठाकर अपने प्रकरण का निस्तारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से करवा सकते हैं I
टाटा पावर अजमेर कंपनी के जन संपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा के अनुसार समझौता समिति में ऐसे प्रकारों की सुनवाई कर उनका उचित निस्तारण किया जाएगा तथा उपभोक्ता बिना कोई अग्रिम राशि जमा करवाये समझौता समिति में अपने प्रकरण का नि:शुल्क पंजीकरण दिनांक 12 जुलाई 2024 तक टाटा पावर, हाथीभाटा स्थित कार्यालय में करवा सकेंगे, इस संदर्भ में उपभोक्ता कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 180 6531 पर कॉल कर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे,