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बाल विवाह रोकथाम को लेकर पोस्टर का किया विमोचन !!

नाडोल पाली से उम्मेद जोया की रिपोर्ट

पाली पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को पाली तहसीलदार एवं विकास अधिकारी जितेन्द्र बबेरवाल ने बाल विवाह की रोकथाम एवं जागरूकता को लेकर पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर बबेरवाल ने कहा कि बाल विवाह करवाना या इसमें शामिल होना दण्ड़नीय अपराध है ऐसा करने वाले जेल भी जा सकते है। उन्होंने समस्त धर्मावलंबियों को अपने धार्मिक स्थान पर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होगी। ऐसी आवश्यक सूचना प्रसारित करने को कहा। उन्होंने बताया कि बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस को 112 नंबर तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 198 पर भी सूचना दे सकते है।

उन्होंने बताया कि यह जागरूकता पोस्टर सभी प्रमुख चैराहों एवं प्रतिष्ठानों पर चस्पा किए जाएंगे जिससे आमजन को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी मनोज भाटी, ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्थान अजमेर के अमन कुमार वैष्णव, संजीदा शेख, प्रमेन्द्र सिंह परिहार, रामचंद्र जांगिड, कुलदीप पंवार समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

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