राजस्थान अनुसुचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा युवाओं से स्वरोजगार के लिए आवेदन आमन्त्रिात किए गए है।
परियोजना प्रबन्धक अनिल व्यास ने बताया कि राजस्थान अनुसुचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, द्विव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग के युवाओं को जो गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दो-गुना आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारो के लिए इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए है।
उन्होंने बताया कि इसमे ऐसे परिवारो के लोगों को विभिन्न व्यवसायों तथा महिला समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय शहरी, ग्रामीण योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय योजना, डेयरी योजना, इलैक्ट्रीक बैट्री चलित ई-रिक्शा, आॅटोरिक्शा, टैक्टर मय ट्रोली, जीप, टैक्सी, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना इत्यादि व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रौमासिक किश्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इन योजनाओं में लाभार्थी अजमेर जिले का मूल निवासी हो, आवेदक अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, द्विव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनुसुचित जाति 3 लाख रूपए, अनुसुचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्रा में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रा में 0.98 लाख रूपए, सफाई कर्मचारियों एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धाारित नहीं है। अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख रूपए तक की आय सीमा निर्धारित हैं। आवेदक पर किसी ऋणदात्राी एवं संस्था का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति मुख्यालय से पोर्टल बन्द होने तक आॅनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्रा या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से जनआधार से आवेदन कर सकते हैं। आॅनलाईन आवेदन करने के लिए अन्तिम तिथि 30 सितम्बर तक हैै। इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी कार्यालय समय में अनुजा निगम राजकीय कन्या छात्रावास, सावित्राी स्कूल परिसर मे सम्पर्क कर सकते है।
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