अजमेर- अजमेर के लोहागल क्षेत्र में खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के बिना नक्शा व नियमन करवाए कृषि भूमि पर तीन मंजिला काॅम्पलैक्स निर्माणाधीन होने की शिकायत पर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर ने अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 17 के तहत कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को एडीए के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से निर्माणाधीन काॅम्पलैक्स को धराशाही कर दिया। वहीं काॅम्पलैक्स मालिक मुरारी लाल शर्मा ने एडीए अधिकारियों पर कोर्ट की अवहलेना करने का आरोप भी लगाया है।