झालावाड़- लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन की जिले में पेड न्यूज(paid news) और विज्ञापनों पर विशेष नजर रहेगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा राजनीतिक विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पेड न्यूज के खर्चे को अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा
जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) एवं मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी अध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए मिनी सचिवालय में एमसीएमसी प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संदेहास्पद ‘पेड न्यूज‘ की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं कमेटी के सदस्यों के मध्य आपसी चर्चा के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय से 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्निंग अधिकारी कमेटी के निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।
District administration will keep a special eye on paid news, authentication will have to be done for advertisements
48 घन्टों के अन्दर कर सकते हैं अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एमसीएमसी कमेटी के निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। जिसका निस्तारण राज्य स्तरीय एमसीएमसी द्वारा 96 घण्टों के भीतर किया जाएगा। पेड न्यूज के केस में अभ्यर्थी राज्य स्तरीय एमसीएमसी के फैसले के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग में 48 घण्टे के भीतर अपील कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी ने अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीआईपीआर, डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी।
राजनीतिक विज्ञापन के लिए अधिप्रमाणन कराना आवश्यक
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टी.वी. चैनल्स, केबल, रेडियो चैनल्स) में बिना अधिप्रमाणन विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। ई-पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजनीतिक दल व प्रत्याशी को विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। वहीं, अन्य गैर पंजीकृत दलों को विज्ञापन प्रकाशन के सात दिवस पहले आवेदन करना होगा।