आखातीज एवं पीपल पूर्णिमा के बाल विवाह की रोकथाम हेतु – For Prevention Of Child Marriage On Akhatij And Peepal Purnima
आखातीज एवं पीपल पूर्णिमा के बाल विवाह की रोकथाम हेतु
जिला मुख्यालय स्थित कमरा नम्बर 234-। में कन्ट्रोल रूम स्थापित
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह अपराध है, जिसकी रोकथाम हेतु आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है, जिससे कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोका जा सके। इस वर्ष अक्षय तृतीया (आखातीज) एवं पीपल पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। इन पर्वो तथा अबूझ सावों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म बाल विवाहों के आयोजन की संभावनाए होती हैं।
For Prevention Of Child Marriage On Akhatij And Peepal Purnima
सहायक निदेशक जिला बाल सरंक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग दौसा ने बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट दौसा के निर्देशों की पालना में उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह से संबंधित शिकायत/सूचनाओं के संबंध में जिला मुख्यालय स्थित कमरा नम्बर 234-। (दूरभाष नम्बर 01427-223455) में 24 घंटे (तीन पारी) में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाता है तथा चन्द्रप्रकाश उपाध्याय कनिष्ठ सहायक जिला बाल संरक्षण ईकाई, दौसा मो. 9587929909 को प्रभारी अधिकारी एवं रश्मि वशिष्ठ समन्वयक चाइल्ड हेल्प लाइन टोल फ्री नं. 1098 राजकीय समप्रेक्षण एवं किशोर गृह गणेशपुरा रोड दौसा को जिने मोबाइल नम्बर 8209566943 को बाल विवाह कन्ट्रोल रूम के सहायक प्रभारी नियुक्त किया जाता है।