लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजनीतिक र्पाटियों ,प्रत्याशियों और उनके सर्मथकों द्वारा समस्त प्रकार के पंपलेट, पर्चेे ,पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा ।
जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स , र्होडिंग्स,बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी।
Lok Sabha Elections-2024 pamphlets, posters, banners will have to mandatorily mention the name, address and number of the printer and publisher
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आर पी ए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, के साथ मुद्रण प्रतियोंं की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा , साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन नियमोंं की अवहेलना होने पर आर पी ए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के तहत कार्यवाही की जायेगी।