भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोकसभा आम चुनाव- 2024 की घोषणा के साथ ही सभी राजनैतिक दलो, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकाें एवं सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल चुनाव सभा, मंचो, भवनों पर ही नही किया जाता वरन ट्रक, बस, कार, वाहनों, वैन, तिपहिया वाहनों, साईकिल, रिक्शा, टैक्सी आदि वाहनों पर भी लगाकर किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा छात्र समुदाय की पढाई भी प्रभावित होती है। इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अत्यधिक तेज आवाज से तथा रात्रि में देरी तक बजाये जाते है, जिससे वयोवृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधाएं होती है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संधोधित नियम 2017 के द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है ।
Lok Sabha General Election- 2024 Ban on loudspeakers from 10 pm to 6 am
जिला मजिस्टे्रट देवेन्द्र कुमार ने निषेधाज्ञा 16 मार्च 2024 की निरन्तरता में राजस्थान कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण दौसा जिला के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिये निषेधाज्ञा लगाई गई हैं।
जिला मजिस्टे्रट देवेन्द्र कुमार ने किसी भी प्रकार के चुनावी सभा, मंचो, भवनों, निजी अथवा राजकीय सम्पत्ति, वाहनों पर लगाये गये ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10.00 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृत योग्य अवध
में भी ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जावेगा । ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन की भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्च का संधारण निर्धारित रजिस्टर में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा । उक्त अवधि में किसी सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी सभा, मंचो, भवनों, निजी अथवा राजकीय सम्पत्ति के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्टे्रट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
उन्होंने बताया कि वाहनों पर ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर लगाये जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी को अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मय वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जावेगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में किया जायेगा ।