लोकसभा- आम चुनाव-2024 आदर्श आचार संहिता की पालना करें सुनिश्चित-Lok Sabha- General Election-2024, ensure to follow the Model Code of Conduct
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 का कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसकी अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि सरकारी सम्पति पर किसी भी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर एवं पेपर या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झण्डा आदि को निर्वाचन की घोषणा की 24 घण्टे के भीतर हटा दिए जाएंगे। सार्वजनिक सम्पति तथा सार्वजनिक स्थान जैसे रेल्वे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, पुल, रोड़वेज, सरकारी बस, बिजली टेलिफोन का खम्भा, स्थानीय निकाय का भवन आदि में दिवार लेखन, पोस्टर एवं पेपर के रूप में सभी अप्राधिकृत राजतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झण्ड आदि को आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 48 घण्टे के अन्दर हटा दिया जाएगा। निजी सम्पति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों यदि कोई हो, के अधीन सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 72 घण्टे के अन्दर हटा दिए जाएंगे।
Lok Sabha- General Election-2024, ensure to follow the Model Code of Conduct
उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्य एवं निर्वाचन सम्बन्धी यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबन्ध रहेगा। जिसकी पालना घोषणा के 24 घण्टे में की जानी है। निर्वाचन की घोषणा के तुरन्त बाद राजकोष से सरकार की उपलब्धियों सम्बन्धी प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। विभिन्न विभागों की अधिकारिक वेबसाईट पर मंत्रियों, राजनैतिक दलों की फोटो एंव सन्देश को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। आदर्श आंचार संहिता प्रभाव में आ जाने के कारण नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकते साथ ही योजना में कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सकता है। विभाग द्वारा पूर्व में चल रहे कार्यो एवं नवीन कार्य जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए की सूचना 72 घण्टे में देनी होगी।