अजमेर- अजमेर पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज ने गुरूवार को फेसला सुनाते हुए पोक्सों एक्ट के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित करते हुए 59 हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यह मामला केकडी पुलिस थाना क्षेत्र का है। परिवादी की ओर से केकडी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पांच वर्षीय पोती घर के बाहर खेल रही थी, पडौस में रहने वाले युवक ने उसे चीज दिलाने के बहाने के अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।