अजमेर- अजमेर- पाॅक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने बडा फैसला सुनाते हुए नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। लोक अभियोजक ने बताया कि पीडिता घर के बाहर खेल रही थी, जिसे आरोपी ने पानी पतासे व चाॅकलेट खिलाने के बाहने सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया, आजीवन कारावास की सजा से दंडित

The accused who raped a minor girl was sentenced to life imprisonment.