अजमेर- अजमेर- पाॅक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने बडा फैसला सुनाते हुए नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। लोक अभियोजक ने बताया कि पीडिता घर के बाहर खेल रही थी, जिसे आरोपी ने पानी पतासे व चाॅकलेट खिलाने के बाहने सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।