अजमेर- उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकेश कुमार गौतम ने बताया कि चुनाव की घोषणा होने के पश्चात निर्वाचन की अवधि में राजनैतिक दलो तथा अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचक आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते है। इसका लिंक मुख्य निर्वाचक अधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा सुविधा पोर्टल के अतिरिक्त, सिंगल विन्डों के माध्यम से आम सभाओं, रैलियों, जुलूसो एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, वाहन के उपयोग तथा गैर व्यावसायिक, अनियंत्रित हवाई अड्डो एवं हैलीपेड आदि के उपयोग के लिए अनुमति के लिए आॅफलाईन आवेदन पत्रा प्रस्तुत किए जा सकते है।
सुविधा पोर्टल से अनुमति आवेदनों के निस्तारण के लिए सिंगल विंडो से होगा कार्य – Suvidha Portal
उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सिंगल विन्डो सिस्टम स्थापित किया गया है। साइबर थाने के पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार को इस सिंगल विन्डो सिस्टम का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुमति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रभारी अधिकारी सिंगल विन्डो द्वारा विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियेां से अनापत्ति प्राप्त कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनों का 36 घण्टे के भीतर निस्तारण करना होगा। ऐसे आवेदन जिनका निस्तारण 36 घण्टे की निर्धारित अवधि में नही हो, उनकी सूचना पुलिस के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को प्रतिदिन दी जाएगी। पुलिस के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा इस प्रपत्रा में 36 घण्टे से अधिक अवधि वाले विचाराधीन आवेदन पत्रों की राज्य की इकजायी सूचना प्रतिदिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान को प्रेषित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस प्रकोष्ठ में अजमेर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम, अग्निशमन विभाग, नगर नियोजन विभाग, नगर निगम, प्रोदशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है।