बेटी बचाओ अभियान की कार्यशाला आयोजित

बेटी बचाओ अभियान के अन्तर्गत आयोजित हुई कार्यषाला

मॉ वाउचर योजना के अन्तर्गत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों से ली गयी सहमति

मॉ वाउचर योजना में अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर निःषुल्क होगी सोनोग्राफी जांच राज्य सरकार द्वारा देय होंगे प्रति जांच 450 रूपये

 

दिनांकः- 30.07.2024

 

 

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, अजमेर के तत्वाधान में उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), जिला नोडल अधिकारी, चिकित्सक, बीसीएमओ, निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों के संचालकों का गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 का प्रषिक्षण राजीव गांधी विद्या भवन, बोर्ड कॉलोनी, अजमेर पर आयोजित किया गया। प्रषिक्षण का उद्ेष्य समुचित प्राधिकारीयों, बीसीएमओ व निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों के संचालकों को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की जानकारी देना था ।

राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना चिकित्सा विभाग के अधिकारियो को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है उक्त प्रषिक्षण मे समुचित प्राधिकारीयों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी तथा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाकर मुखबिर योजना व भ्रूण लिंग परीक्षण की षिकायत के लिये विभाग द्वारा जारी किया गया ,व्हाट्स अप ;ॅींजेंचच) नम्बर-9799997795 की जानकारी भी दी गयी तथा पंजीकृत एवं संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों द्वारा अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाले नियम व रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डॉ ज्योत्स्ना रंगा ने बताया कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अन्तर्गत राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला की गर्भावस्था में महिला एवं गर्भस्थ षिषु के विकास के आकलन एवं जटिलताओं का समय पर पता लगाकर ईलाज/प्रबंधन सुनिष्चित करने के लिए राजकीय केन्द्रों के साथ-साथ निजी क्षैत्र में संचालित निजी सोनोग्राफी केन्द्रों के माध्यम से सोनोग्राफी जांच की सेवा निःषुल्क ‘‘ड।। (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य) वाउचर योजना‘‘ के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

 

डॉ रंगा ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा अगस्त माह में सम्पूर्ण राजस्थान में मॉ वाउचर योजना लागू करना संभावित है। उक्त योजना में अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर गर्भवती महिला की निःषुल्क सोनोग्राफी जांच की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति सोनोगाफी 450/- रूपये की राषि निजी केन्द्र को जरिये ऑनलाईन भेजेगी। योजना को ऑनलाईन संचालित किये जाने के लिये पीसीटीएस, इम्पेक्ट व ओजस पर ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गयी है। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर गर्भवती महिला द्वारा एएनसी जांच के साथ-साथ सोनोग्राफी जांच करवाने के लिए एक क्यूआर कोड युक्त कूपन उनके रजिस्ट्रड मोबाईल नम्बर पर जारी किया जायेगा। यह कूपन 30 दिवस के लिए वैद्य होगा। इस कूपन को लेकर गर्भवती महिला निजी सोनोग्राफी केन्द्र पर अपनी सानोग्राफी निःषुल्क करवा सकेगी तथा किसी कारणवष कूपन का उपयोग नहीं होता है तो कूपन को राजकीय संस्थान से पुनः 30 दिवस की अवधि के लिए बढाया जा सकता है तथा महिला इस कूपन का उपयोग राजस्थान के किसी भी अधिकृत निजी सोनोग्राफी सेन्टर पर उपयोग किया जा सकेगा। निजी सोनोग्राफी केन्द्र को कूपन के आधार पर की गयी निःषुल्क सोनोग्राफी जांच की नियत राषि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान प्रत्येक माह की 9, 18 व 27 तारीख को मनाया जाता है। यदि उक्त दिवस को राजकीय अवकाष होने पर आगामी कार्य दिवस पर मनाया जाता है। आज दिनांक को आयोजित बैठक में निजी सोनोग्राफी सेन्टरों द्वारा उक्त मॉ वाउचर योजना में अधिकृत करने अपनी-अपनी सहमति दी गयी। जल्द ही उनसे सहमति प्राप्त कर एमएमयू कराया जायेगा।

ओमप्रकाष टेपण, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक द्वारा पावर पोईंट प्रजेन्टेषन के माध्यम से पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 संषाधन व परिपत्रो की जानकारी दी तथा समुचित प्राधिकारीयों को अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाली आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा टोल फ्री नम्बर 104/108 पर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज करा सकता है।

प्रषिक्षण कार्यक्रम सी.एम.एच.ओ., आरसीएचओ, बी.सी.एम.ओ व निजी सोनोग्राफी केन्द्रों के संचालक, डीपीओ, डीएनओ (एनएचएम) आदि उपस्थित थे।