जिला मुख्यालय पर स्थित ई-मित्र केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक ई-मित्र पर जुर्माना लगाया गया है।
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सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अतिरिक्त निदेशक देवेश बाड़मेरा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ई-मित्र के माध्यम से आमजन को दी जाने वाली राजकीय योजनाओं सम्बन्धी सेवाओं को सुलभता से पहुँचाने के लिए विभाग द्वारा ई-मित्र कियोस्कों का निरन्तर रुप से औचक निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में अजमेर शहर के ई-मित्र कियोस्कों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच दल द्वारा ई-मित्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निर्धारित दर से अधिक राशि लेने जैसी अनियमितताओं की जांच के लिए 4 ई-मित्र कियोस्कों का औचक निरीक्षण किया गया। बाड़मेरा द्वारा ई-मित्र कियोस्क धारकों को सेवाएं देते समय आईडी कार्ड पहनने, ई-मित्र रेट लिस्ट के अनुसार ही शुल्क लेने के लिए पाबंद किया गया। जाँच में एक ई-मित्र कियोस्क धारक पर ई-मित्र सेवाओं की रेट लिस्ट और बैनर ना होने, आईडी कार्ड नहीं पहनने, कियोस्क द्वारा तय राशि से अधिक राशि वसूलने तथा अन्य स्थान पर कार्य करने आदि के कारण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ईओआई की शर्तानुसार कियोस्क पर शास्ति आरोपित की गई।