Wednesday, October 7, 2026
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विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा अजमेर के मेडिकल प्रतिष्ठानों पर औचक छापा

विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा अजमेर के मेडिकल प्रतिष्ठानों पर औचक छापा

तीन दिवसीय विशेष अभियान में वसूला 95 हजार रुपये जुर्माना

अजमेर : 7 अक्टूबर 2026

 

 उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा मेडिकल उपकरणों एवं संबंधित डिवाइस की बिक्री में विधिक प्रावधानों के अनुपालना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को अजमेर शहर में विशेष आकस्मिक जांच अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत खंडेलवाल ड्रग सेंटर, विशाल एंटरप्राइजेज, क्वालिटी सर्जिकल एवं गहना सर्जिकल का आकस्मिक निरीक्षण कर मेडिकल उपकरणों पर अंकित आवश्यक घोषणाओं, अधिकतम खुदरा मूल्य तथा विधिक माप विज्ञान संबंधी अन्य प्रावधानों के अनुपालना की जांच की गई। जांच के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं सहायक नियंत्रक भावना दयाल द्वारा सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों को पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया।  

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उन्होंने बताया कि सोमवार 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2026 तक चलाए गए इस तीन दिवसीय विशेष अभियान के तहत अजमेर जिले में कुल 15 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें कैलाश स्पाइसेज, अजमेर स्पाइसेज, बाल गोपाल फूड प्रोडक्ट, जैन फूड प्रोडक्ट, हरूमल फूड प्रोडक्ट, सुरेंद्र डेयरी, नटराज फूड प्रोडक्ट, श्री गुरुकुल फूड इंडस्ट्री पैराडाइज रिसॉर्ट, श्री बालाजी फ्लोर मिल तथा डक्स फूड्स आदि प्रमुख प्रतिष्ठान शामिल हैं। 

उन्होंने बताया कि इस संपूर्ण अभियान के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के अंतर्गत पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में कुल 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियान के दौरान सभी संबंधित व्यापारियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के प्रावधानों की अनिवार्य रूप से पालना करने के लिए निर्देश दिए गए। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत भविष्य में भी इस प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण एवं सघन जांच अभियान निरंतर जारी रखे जाएंगे।

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