Monday, August 24, 2026
spot_img
HomeअजमेरRPSC की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

RPSC की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

RPSC की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

अजमेर : 10 जुलाई 2026

 

राजस्थान लोक सेवा आयोग की चारदीवारी से 300 मीटर दूरी तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा कार्यालय अजमेर की बाह्य चारदीवारी से तीन सौ मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर आगामी 60 दिवस के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

उन्होने बताया कि इस संबंध में जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments